आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
लाभांश का कर
परिचय
अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के तहत प्राप्तकर्ता के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है। इसका कराधान उस प्राप्तकर्ता की आवासीय स्थिति और उस प्रतिभूति के प्रकार पर निर्भर करता है जिससे लाभांश प्राप्त होता है (उदाहरण के लिए, शेयर, म्यूचुअल फंड, जीडीआर, एआईएफ, आरईआईटी/इनवीआईटी)।
लाभांश का अर्थ और दायरा
लाभांश से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा अपने लाभों का अंशधारकों को वितरण किया जाना है। आयकर अधिनियम की धारा 2(22) के अंतर्गत निम्नलिखित को भी कल्पित लाभांश माना गया है:
(क) आस्तियों का निर्गमन अंतर्ग्रस्त करने वाला वितरण।
(ख) डिबेंचर या जमा प्रमाणपत्र का वितरण
(ग) अधिमान्य शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर
(घ) परिसमापन संबंधी वितरण
(ङ) पूंजी में कमी पर वितरण
(च) निर्दिष्ट शेयरधारकों या चिंताओं को ऋण या अग्रिम देना
(छ) शेयरों की पुनर्खरीद के लिए भुगतान
लाभांश से अपवर्जन
निम्नलिखित को लाभांश के रूप में नहीं माना जाएगाः
(क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर
(ख) कतिपय परिसमापन अदायगियाँ
(ग) धन-उधार के कारोबार में लगी कंपनियों द्वारा सामान्य कारोबार के अनुक्रम में ऋण/अग्रिम।
(घ) विभाजन के अंतर्गत प्राप्त शेयरों का वितरण
(ङ) आईएफएससी-आधारित वित्त कंपनी/इकाई द्वारा अपने समूह इकाई को अथवा इसके विपरीत, विहित शर्तों को पूरा करते हुए ऋण/अग्रिम।1
कराधान का बिंदु
धारा 8 एवं एकीकृत बाल विकास योजना-IV के अनुसार, लाभांश आय पर उस वर्ष कर लगाया जाता है जिसमें यह घोषित, भुगतान या वितरित किया जाता है। अंतरिम लाभांश उस वर्ष में कर योग्य होगा जिसमें यह बिना शर्त उपलब्ध कराया जाता है।
प्रतिभूति के प्रकार के आधार पर कराधेयता
(क) शेयरों से लाभांश
• निवासी शेयरधारक: लागू स्लैब दरों पर कर योग्य; लाभांश आय के 20% तक ब्याज के लिए कटौती अनुमत; कोई अन्य कटौती अनुमत नहीं। धारा 2(22)(च) के अंतर्गत माने गए लाभांश के मामले में किसी भी व्यय (ब्याज सहित) के लिए कोई कटौती अनुमत नहीं है।
• अनिवासी शेयरधारक : दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) के अनुसार विशेष दरों (5%-15%) पर कराधेय; कोई कटौती अनुमन्य नहीं; अध्याय VI-क के तहत कटौतियां अनुमति नहीं है।
(ख)म्यूचुअल फंड से लाभांश
• आवासीय इकाई धारक: लागू स्लैब दरों पर कर योग्य; लाभांश आय के 20% तक ब्याज पर कटौती अनुमत; कोई अन्य कटौती नहीं।
• अनिवासी इकाई-धारक: दोहरे कराधान बचाव संधि (डीटीएए) के अनुसार विशेष दरों पर कर लगेगा; कोई कटौती अनुमत नहीं; अध्याय VIक के तहत कटौती की अनुमति नहीं है।
(ग) जीडीआर से लाभांश
• अनिवासी : धारा 115कग के तहत 10% रियायती दर; कोई कटौती की अनुमति नहीं है; अध्याय VIक कटौती की अनुमति नहीं है।
• योग्य भारतीय कंपनियों के कर्मचारी : धारा 115कगक के तहत 10 % रियायती दर; कोई कटौती की अनुमति नहीं है; अध्याय VIक कटौती की अनुमति नहीं है।
• निवासी (अन्य मामले) : सीमित कटौती के साथ सामान्य दरों पर टैक्स; लाभांश आय के 20 % तक के ब्याज़ पर कटौती की अनुमति है; कोई अन्य कटौती नहीं।
• अनिवासी (अन्य मामले) : डीटीएए के तहत विशेष दरें; कोई कटौती नहीं।
(घ)आरईआईटी/आईएनवीआईटी से लाभांश
• एसपीवी से लाभांश ( धारा 115खकक के लिए चुना गया) : इकाई धारकों के हाथों में कर योग्य
• निवासी इकाई-धारक: स्लैब दरों पर कर योग्य; लाभांश आय के 20% तक के ब्याज के लिए कटौती की अनुमति है; कोई अन्य कटौती नहीं
• गैर-निवासी इकाई-धारक: डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर; कोई कटौती की अनुमति नहीं है
• एसपीवी से लाभांश ( 115खकक का विकल्प नहीं चुना गया): धारा 10(23चघ) के तहत इकाई धारकों के हाथों में छूट
• आरईआईटी/आईएनवीआईटी द्वारा प्राप्त लाभांश (एसपीवी के अलावा): आरईआईटी/आईएनवीआईटी के हाथों में कर योग्य और धारा 10(23चघ) के तहत इकाई धारकों के हाथों में छूट
(ड़)एआईएफ से लाभांश
• श्रेणी I और II एआईएफ : धारा 115पख के अधीन यथा-पारगमन स्थिति; इकाई धारकों के हाथों में इस प्रकार कर योग्य मानो प्रत्यक्षत: अर्जित की गई हो।
• श्रेणी III एआईएफ : कोई पारगमन नहीं; एआईएफ स्तर पर कर लगाया जाता है और फिर इकाई धारकों के हाथों में कर लगाया जाता है।
• आईएफएससी में स्थित श्रेणी III एआईएफ : कुछ आय को धारा 10(4घ) के तहत छूट दी गई है; अगर छूट नहीं दी जाती है, तो धारा 115कघ के तहत रियायती दरें ऐसे एआईएफ के हाथों में लागू होती हैं और इकाई धारकों के हाथों में धारा 10 (23चखग) के तहत छूट दी जाती है।
(च) अनिवासी निर्धारिती के लिए लागू विशेष कर दरें
(छ)अंतर-निगमित लाभांश
कर के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, एक घरेलू कंपनी धारा 80ड के अंतर्गत कटौती का दावा कर सकती है, यदि उसे किसी अन्य घरेलू या विदेशी कंपनी या कारोबारी न्यास से लाभांश प्राप्त होता है और वह उन्हें विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से कम से कम एक महीने पहले शेयरधारकों को पुनर्वितरित कर देती है।
(ज)लाभांश के लिए छूट आय
लाभांश आय के संबंध में आय-कर अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट उपलब्ध हैं