सेवानिवृत्ति लाभों की करदेयता
सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सेवानिवृत्ति लाभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में, नियोक्ता कर्मचारियों को विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। आयकर अधिनियम के तहत इन सेवानिवृत्ति लाभों की करदेयता पर इस ट्यूटोरियल में चर्चा की गई है।
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अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
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सेवानिवृत्ति लाभ की करदेयता
सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में, नियोक्ता कर्मचारियों को विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। भारत में नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले सबसे आम सेवानिवृत्ति लाभों में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शामिल हैं, ये दोनों बचत योजनाएं हैं जो कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करने की अनुमति देती हैं, साथ ही समान योगदान भी देती हैं। उनके नियोक्ता. इसके अतिरिक्त, कर्मचारी ग्रेच्युटी, उनकी सेवा की सराहना के प्रतीक के रूप में एकमुश्त भुगतान और उनकी सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि कोई कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र है, तो उसे परिवर्तित पेंशन भी प्राप्त हो सकती है। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त या छंटनी किया गया है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे या छंटनी मुआवजे का हकदार हो सकता है। आयकर अधिनियम के तहत इन सेवानिवृत्ति लाभों की करदेयता इस प्रकार है:
उपहार
एक नियोक्ता उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और नियोक्ता के साथ उसका रोजगार सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो जाता है। हालाँकि, कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में, नियोक्ता ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही कर्मचारी ने 5 साल की सेवा पूरी न की हो। ग्रेच्युटी की करदेयता इस प्रकार होगी:
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विवरण |
करदेयता |
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सेवा के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी |
पूर्णतः करयोग्य |
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सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी |
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सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी (वैधानिक निगमों के कर्मचारियों को छोड़कर) |
पूर्णतः छूट |
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ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 (सरकारी कर्मचारियों के अलावा) के अंतर्गत आने वाले अन्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (कुछ शर्तों के अधीन)। |
निम्नलिखित में से कम से कम राशि कर से मुक्त है: 1. (*15/26) X अंतिम आहरित वेतन** X सेवा का पूरा वर्ष या उसका भाग 6 माह से अधिक 2. रु. 20,00,000 3. ग्रेच्युटी वास्तव में प्राप्त हुई। *मौसमी प्रतिष्ठान के कर्मचारी के मामले में 7 दिन। ** वेतन = डीए सहित अंतिम आहरित वेतन लेकिन किसी भी बोनस, कमीशन, एचआरए, ओवरटाइम और किसी भी अन्य भत्ते, लाभ या अनुलाभ को छोड़कर। |
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अन्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी जो ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 (सरकारी कर्मचारियों के अलावा) के तहत कवर नहीं हैं (कुछ शर्तों के अधीन)। |
निम्नलिखित में से कम से कम राशि कर से मुक्त है: 1. आधे महीने का औसत वेतन* X सेवा के पूर्ण वर्ष 2. रु. 20,00,000 3. ग्रेच्युटी वास्तव में प्राप्त हुई। *औसत वेतन = सेवानिवृत्ति के महीने से ठीक पहले पिछले 10 महीनों का औसत वेतन ** वेतन = मूल वेतन महंगाई भत्ता (हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा बनता है) टर्नओवर-आधारित कमीशन |
पेंशन
पेंशन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद पिछली सेवाओं के पुरस्कार के रूप में किया गया भुगतान है। पेंशन दो प्रकार की होती है:-
(क) परिवर्तित पेंशन - पेंशन के रूपान्तरण का अर्थ है किसी कर्मचारी को मासिक पेंशन के एक हिस्से के आत्मसमर्पण के बदले में एकमुश्त राशि का तत्काल भुगतान।
(ख) अनकम्यूटेड पेंशन - जब पेंशन का भुगतान समय-समय पर किया जाता है, तो इसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है।
पेंशन का कर उपचार निम्नानुसार होगा:
| विवरण | करदेयता |
| अनकम्युटेड पेंशन | पूर्णतः करयोग्य. हालाँकि, विकलांग सशस्त्र बल कर्मियों को देय विकलांगता पेंशन को कर से छूट दी जाएगी। |
| पारिवारिक पेंशन | पारिवारिक पेंशन का 33.33%, अधिकतम रु. 15,000 को कर से छूट मिलेगी. हालाँकि, सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन कर से पूरी तरह मुक्त होगी। |
| केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और वैधानिक निगम के कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिवर्तित पेंशन | पूर्णतः छूट |
| अन्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त परिवर्तित पेंशन जो ग्रेच्युटी भी प्राप्त करते हैं | रूपांतरित पेंशन के पूर्ण मूल्य का 1/3 भाग कर से मुक्त होगा |
| अन्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त परिवर्तित पेंशन जिन्हें कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलती है | रूपांतरित पेंशन के पूर्ण मूल्य का 1/2 भाग कर से मुक्त होगा |
अवकाश नकदीकरण वेतन
प्रत्येक संस्था कर्मचारियों को छुट्टियाँ प्रदान करती है, जिसका लाभ वे आपातकालीन स्थितियों में या छुट्टियों के लिए उठा सकते हैं। यदि उनके द्वारा इन छुट्टियों का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो नियोक्ता के सेवा नियमों के अनुसार, वे समाप्त हो सकती हैं या वर्ष के अंत में भुना ली जाती हैं या अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी जाती हैं। किसी कर्मचारी के खाते में जमा संचित छुट्टियाँ कर्मचारी द्वारा रोजगार के कार्यकाल के दौरान प्राप्त की जा सकती हैं या सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के समय भुनाई जा सकती हैं। जब मौद्रिक प्रतिफल के बदले में पत्तियां समर्पित की जाती हैं, तो इसे 'अवकाश नकदीकरण' के रूप में जाना जाता है। अवकाश नकदीकरण की करदेयता निम्नानुसार होगी:
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विवरण |
कर लग सकना |
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सेवा अवधि के दौरान प्राप्त किया गया |
पूर्णतः करयोग्य |
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कर्मचारी की मृत्यु पर प्राप्त |
पूर्णतः छूट |
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सेवानिवृत्ति पर प्राप्त, चाहे सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा |
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सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण |
पूर्णतः छूट |
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अन्य कर्मचारियों (सरकारी कर्मचारी नहीं होने पर) की सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण |
निम्नलिखित में से कम से कम को कर से छूट दी जाएगी: क) वास्तव में प्राप्त राशि ख) अप्रयुक्त अर्जित अवकाश* X औसत मासिक वेतन ग) 10 महीने का औसत वेतन** घ) रु. 25,00,000 *अप्रयुक्त अर्जित अवकाश की गणना करते समय, अर्जित अवकाश की पात्रता वर्तमान नियोक्ता को प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। **औसत वेतन = सेवानिवृत्ति से ठीक पहले पिछले 10 महीनों का औसत वेतन*** ***वेतन = मूल वेतन महंगाई भत्ता (हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा बनता है) टर्नओवर-आधारित कमीशन |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक प्रारंभिक सेवानिवृत्ति विकल्प है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु से पहले सेवानिवृत्ति लेने के लिए दिया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा' प्रदान करते हैं। ऐसा मुआवज़ा कर्मचारियों के लिए वेतन के बदले लाभ के रूप में करयोग्य है। हालाँकि, धारा 10(10ग) के तहत छूट निम्नलिखित में से कम सीमा तक दी गई है:
(क) मुआवजा प्राप्त हुआ; या
(ख) रु. 500,000
छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है:-
(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे का भुगतान नियोक्ता की निर्दिष्ट श्रेणी द्वारा किया जाता है।
(ख) कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी लाने के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए।
(ग) कर्मचारी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। (यह शर्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं है)।
(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को किसी अन्य नई भर्ती द्वारा दोबारा नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारी को किसी अन्य कंपनी या उसी प्रबंधन की कंपनी में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।
(ड़) कर्मचारी ने अतीत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे के संबंध में किसी कर छूट का लाभ नहीं उठाया है।
(च) मुआवजे की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 महीने के वेतन या ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले छोड़ी गई रोजगार की शेष अवधि के लिए वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 'वेतन' अंतिम आहरित मूल वेतन, महंगाई भत्ता (यदि सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए वेतन का हिस्सा है), और कर्मचारी को भुगतान किया गया कमीशन का योग होगा।
(छ) यह योजना किसी कंपनी या सहकारी समिति के निदेशकों को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए, जिसमें किसी कंपनी के श्रमिक और अधिकारी शामिल हैं।
(ज) कर्मचारी को ऐसे मुआवजे के संबंध में धारा 89 के तहत राहत का दावा नहीं करना चाहिए।
छँटनी मुआवजा
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, या किसी अन्य कानून के तहत अपने रोजगार की समाप्ति के लिए एक श्रमिक द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा रुपये 5,00,000 तक कर से मुक्त है. छंटनी मुआवजे की करदेयता इस प्रकार है:
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विवरण |
कर लग सकना |
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केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के तहत मुआवजे का भुगतान |
पूर्णतः छूट |
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घाटे के कारण उपक्रम बंद होने पर मुआवजे का भुगतान |
निम्नलिखित में से कम छूट है: (क) रु. 5,00,000. (ख) छंटनी मुआवजा वास्तव में प्राप्त हुआ। (ग) औसत वेतन * 15/26 * निरंतर सेवा का पूरा वर्ष या उसके किसी भी हिस्से में 6 महीने से अधिक। |
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नियोक्ता के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उपक्रम के बंद होने पर मुआवजे का भुगतान |
निम्नलिखित में से कम छूट है: (क) रु. 5,00,000. (ख) छंटनी मुआवजा वास्तव में प्राप्त हुआ। (ग) तीन महीने का औसत वेतन। |
भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। ईपीएफ में योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा किया जाता है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर ईपीएफ खाते से योगदान, कमाई और निकासी पर कर से छूट है।
विभिन्न भविष्य निधियों में किए गए योगदान और भुगतान के संबंध में कर उपचार को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:
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के इलाज |
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (आरपीएफ) |
वैधानिक भविष्य निधि (एसपीएफ़) |
गैर-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (यूपीएफ) |
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नियोक्ता का योगदान |
मूल वेतन डीए का 12% तक योगदान कर से मुक्त है। हालाँकि, यह निम्नलिखित दो परिदृश्यों में कर योग्य होगा: (क) 12% से ऊपर कोई भी योगदान; (ख) रुपये 7,50,0001 से ऊपर कोई भी योगदान. |
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करयोग्य नहीं |
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कर्मचारी का योगदान |
धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र |
धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र |
धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं |
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पीएफ पर मिलने वाला ब्याज |
कर से छूट. हालाँकि, यह निम्नलिखित दो परिदृश्यों में कर योग्य होगा: (क) अधिसूचित दर से ऊपर ब्याज; (ख) रुपये से ऊपर कर्मचारी के योगदान से संबंधित ब्याज। 5 लाख, यदि नियोक्ता द्वारा कोई योगदान नहीं किया जाता है; (ग) रुपये से ऊपर कर्मचारी के योगदान से संबंधित ब्याज। 2.5 लाख, यदि नियोक्ता ने भी फंड में योगदान दिया है। |
कर से छूट. हालाँकि, यह निम्नलिखित परिदृश्यों में कर योग्य होगा: (क) रुपये से ऊपर कर्मचारी के योगदान से संबंधित ब्याज। 5 लाख, यदि नियोक्ता द्वारा कोई योगदान नहीं किया जाता है; (ख) रुपये से ऊपर कर्मचारी के योगदान से संबंधित ब्याज। 2.5 लाख, यदि नियोक्ता ने भी फंड में योगदान दिया है। |
संचयन के समय कर योग्य नहीं |
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5 वर्ष के बाद निकासी |
कर से छूट |
कर से छूट |
निम्नलिखित का कुल करयोग्य होगा: (क) नियोक्ता का योगदान; (ख) नियोक्ता के योगदान पर ब्याज; और (ग) कर्मचारी के योगदान पर ब्याज |
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5 वर्ष से पहले निकासी |
कुल आय की गणना ऐसे की जाती है जैसे कि फंड को शुरू से ही मान्यता नहीं दी गई हो। |
निम्नलिखित का कुल करयोग्य होगा: |
निम्नलिखित का कुल करयोग्य होगा: |
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित और विनियमित है। एनपीएस के तहत, व्यक्तिगत बचत को पेंशन फंड में जमा किया जाता है, जिसे पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा अनुमोदित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी बांड, बिल, कॉर्पोरेट डिबेंचर और शेयरों वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। किए गए निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर, ये योगदान वर्षों में बढ़ेगा और जमा होगा।
एनपीएस में किए गए योगदान, रिटर्न का संचय और एनपीएस से निकाली गई राशि का कर उपचार इस प्रकार है:
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विवरण |
करदेयता |
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एनपीएस में योगदान |
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(क) एनपीएस में कर्मचारियों का योगदान |
वेतन के 10% तक की कटौती और रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है। 50,000. |
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(ख) एनपीएस में नियोक्ता का योगदान* |
तक की कटौती की अनुमति है: • केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में वेतन का 14%; • अन्य कर्मचारियों के मामले में वेतन का 10%* * 14% यदि कर्मचारी की कुल आय धारा 115खकग(1क) यानी नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय है टिप्पणी : धारा 80गगघ(1ख) के अंतर्गत रू. 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती के लाभ माता-पिता या अभिभावक द्वारा नाबालिग के खाते में जमा राशि के लिए भी उपलब्ध है (मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से प्रभावी) |
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(ग) कोई अन्य व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं है |
सकल कुल आय के 20% तक की कटौती और रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है। 50,000. |
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संचय |
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कॉर्पस राशि पर वार्षिक रिटर्न |
शुल्क माफ़ |
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निकासी |
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(क) आंशिक निकासी |
ग्राहक एक कर्मचारी है, जिसे एनपीएस में कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान पर 25% की सीमा तक छूट मिलती है। टिप्पणी : एनपीएस से कोई भी आंशिक निकासी नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25 % तक की सीमा तक करमुक्त होगी। |
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(ख) खाता बंद करने या योजना से बाहर निकलने के समय अंतिम निकासी |
ग्राहक के एनपीएस खाते में उपलब्ध कुल राशि का 60% तक छूट। |
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(ग) ग्राहक की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को प्राप्त राशि |
पूरी तरह छूट |
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पेंशन आय |
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एनपीएस या वार्षिकी से प्राप्त पेंशन |
पूर्णतः करयोग्य |
सेवानिवृत्ति लाभों की करदेयता पर एमसीक्यू
प्रश्न 1. एक नियोक्ता उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान
करने के लिए उत्तरदायी है जिसने ________ पूरा कर लिया है और नियोक्ता के साथ उसका रोजगार सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो जाता है।
(क) 5 वर्ष की निरंतर सेवा
(ख) 2 वर्ष की निरंतर सेवा
(ग) 1 वर्ष की निरंतर सेवा
(घ) 10 वर्ष की निरंतर सेवा
सही उत्तर - (क)
स्पष्टीकरण: एक नियोक्ता उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और नियोक्ता के साथ उसका रोजगार सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो जाता है।
प्रश्न 2. किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी ________ है।
(क) पूरी तरह से कर योग्य
(ख) पूरी तरह से छूट
(ग) रुपये की सीमा तक छूट. 10 लाख
(घ) रुपये की सीमा तक छूट। 20 लाख
सही उत्तर - (क)
स्पष्टीकरण: किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी पूरी तरह से कर योग्य है।
प्रश्न 3. जब पेंशन का भुगतान अवधी आधार पर किया जाता है, तो इसे ________ कहा जाता है।
(क) परिवर्तित पेंशन
(ख) अनकम्युटेड पेंशन
सही उत्तर - (ख)
स्पष्टीकरण: जब पेंशन का भुगतान आवधिक आधार पर किया जाता है, तो इसे अनकम्युटेड पेंशन कहा जाता है।
प्रश्न 4. स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिवर्तित पेंशन पूरी तरह से छूट प्राप्त है।
(क) सच्चा
(ख) झूठा
सही उत्तर - (क)
स्पष्टीकरण: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और वैधानिक निगम के कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिवर्तित पेंशन पूरी तरह से छूट प्राप्त है।
प्रश्न 5. कर्मचारी की मृत्यु पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण पूरी तरह से कर योग्य है।
(क) सच्चा
(ख) झूठा
सही उत्तर - (ख)
स्पष्टीकरण: कर्मचारी की मृत्यु पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण पर पूर्ण छूट है।
प्रश्न 6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे के संबंध में धारा 10(10ग) के तहत छूट के रूप में अनुमत अधिकतम राशि क्या है?
(क) मुआवजा प्राप्त हुआ
(ख) रु. 5,00,000
(ग) (क) और (ख) से कम
(घ) (क) और (ख) में से उच्चतर
सही उत्तर - (ग)
स्पष्टीकरण: धारा 10(10ग) के तहत छूट निम्नलिखित में से कम सीमा तक अनुमत है:
(क) मुआवजा प्राप्त हुआ; या
(ख) रु. 500,000।
प्रश्न 7. घाटे के कारण उपक्रम बंद होने पर प्राप्त छंटनी मुआवजे के संबंध में छूट के रूप में अधिकतम कितनी राशि की अनुमति है?
(क) छंटनी मुआवजा प्राप्त हुआ
(ख) रु. 5,00,000
(ग) औसत वेतन * 15/26 * 6 महीने से अधिक की निरंतर सेवा या उसके किसी भी हिस्से का पूरा वर्ष।
(घ) (क), (ख), और (ग) से कम
सही उत्तर - (घ)
स्पष्टीकरण: निम्नलिखित में से जो कम हो उसे छूट दी गई है, जहां नुकसान के कारण उपक्रम बंद होने पर कर्मचारी को छंटनी मुआवजा प्राप्त होता है:
(क) रुपये। 5,00,000।
(ख) छंटनी मुआवजा वास्तव में प्राप्त हुआ।
(ग) औसत वेतन * 15/26 * 6 महीने से अधिक की निरंतर सेवा या उसके किसी भी हिस्से का पूरा वर्ष।
प्रश्न 8. क्या गैर-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के योगदान को धारा 80ग के तहत कटौती की अनुमति है?
(क) हाँ
(ख) नहीं
सही उत्तर - (ख)
स्पष्टीकरण: गैर-मान्यताप्राप्त भविष्य निधि (यूपीएफ) में कर्मचारी के योगदान को धारा 80ग के तहत कटौती की अनुमति नहीं है।
प्रश्न 9. वार्षिकी से प्राप्त पेंशन ________ है।
(क) पूरी तरह से कर योग्य
(ख) पूरी तरह से छूट
(ग) आंशिक रूप से कर योग्य और आंशिक रूप से छूट
सही उत्तर - (क)
स्पष्टीकरण: एनपीएस या वार्षिकी से प्राप्त पेंशन पूरी तरह से कर योग्य है।
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1. अतिरिक्त योगदान केवल तभी कर योग्य होगा जब किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति निधि में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कुल राशि रुपये से अधिक हो। 7,50,000. इस स्थिति में, योगदान की गई अतिरिक्त राशि कर्मचारी के हाथ में अनुलाभ के रूप में कर योग्य है।

