आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस)
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अंतर्गत एक कर तंत्र है, जिसके अनुसार विक्रेताओं को क्रेताओं/अनुज्ञप्तिधारियों/पट्टेदारों से विशिष्ट लेनदेन पर कर एकत्र करना अपेक्षित है। संगृहीत कर केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है।
टीसीएस की प्रयोज्यता
निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री [धारा 206ग (1)]
पट्टे या लाइसेंस संबंधी संव्यवहार [धारा 206ग (1ग)]
लक्जरी वस्तुओं की बिक्री [धारा 206ग (1च)]
विदेशी संव्यवहार [धारा 206ग (1छ)]
माल की सामान्य बिक्री [धारा 206ग (1ग))]।
टीसीएस दरें
टीसीएस की दरें लेन-देन के प्रकार और खरीदार के अनुपालन के आधार पर भिन्न होती हैं।
मादक शराब, स्क्रैप, वन उपज आदि की बिक्री पर टीसीएस [धारा 206ग(1)]
टीसीएस कौन एकत्र करता है?
विक्रेता होना:
टीसीएस किससे एकत्र किया जाता है?
खरीदार से, जब तक खरीदार नहीं है:
अन्य बिंदु
पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा, खान या खदान के पट्टे पर टीसीएस [ 206ग (1ग)]
कोई भी व्यक्ति जो पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा, खदान या खदान में पट्टा, लाइसेंस, अनुबंध, या अधिकारों का स्थानांतरण प्रदान करता है।
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने वाले लाइसेंसधारक/पट्टेदार से।
कोई टीसीएस नहीं यदि पट्टेदार/लाइसेंसधारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
किस राशि पर टीसीएस एकत्रित किया जाता है?
लाइसेंसधारक/पट्टेदार से प्राप्त पूरी राशि पर टीसीएस एकत्र किया जाता है।
टीसीएस कब एकत्रित करें?
निम्न के पहले:
मोटर वाहन या निर्दिष्ट लक्जरी वस्तुओं की बिक्री पर टीसीएस (धारा 206ग(1च))
क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट विलासिता वस्तुओं के लिए > रु. 10 लाख का भुगतान करने पर, जब तक कि क्रेता न हो:"
यदि प्रत्येक निर्दिष्ट विलासिता वस्तु का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, तो पूरी बिक्री पर टीसीएस एकत्र किया जाता है। यह दस लाख रुपये की सीमा प्रति वस्तु लागू होती है, न कि कुल वार्षिक बिक्री पर।
टीसीएस भुगतान की प्राप्ति के समय एकत्र किया जाता है, चाहे वह अग्रिम के समय हो या वितरण के समय।
उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) [धारा 206ग(1ज) (क)] के तहत प्रेषण पर टीसीएस
टीसीएस एक अधिकृत डीलर (विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत व्यक्ति) द्वारा एकत्र किया जाता है। उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत किए गए विप्रेषणों पर कर संग्रहण का उत्तरदायित्व प्राधिकृत डीलर का है, किन्तु टीसीएस की प्रयोज्यता विप्रेषक पर आधारित है, न कि प्राधिकृत डीलर पर।
टीसीएस किससे एकत्रित किया जाता है?
टीसीएस एलआरएस के तहत प्रेषक से एकत्र किया जाता है जब तक कि
वह राशि जिस पर टीसीएस लागू होता है
टीसीएस एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के कुल प्रेषण पर लागू होता है। यह सीमा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी उद्देश्यों पर लागू होती है।
टीसीएस खाते से डेबिट करते समय या भुगतान की प्राप्ति पर, जो भी पहले हो, एकत्र किया जाता है।
विदेशी टूर पैकेज की बिक्री से टीसीएस [ 206ग(1छ)( ख ) ]
विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज" का अर्थ
शामिल हैंः
केवल एक अंतरराष्ट्रीय टिकट या केवल होटल ठहरने की खरीद कवर नहीं की जाती है। एक पैकेज योग्य होता है यदि इसमें कम से कम दो तत्व शामिल हैंः
टीसीएस को कौन एकत्र करेगा
विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज का विक्रेता
जिनसे टीसीएस एकत्र किया जाएगा
विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदने वाला खरीदार जब तक खरीदार नहीं हैः
वह राशि जिस पर कर वसूल किया जाएगा
संग्रह का समय
ऐसी राशि के डेबिट या रसीद के समय, जो भी पहले हो।
स्रोत पर एकत्र किए गए कर (टीसीएस) का जमा करना
टीसीएस जमा करने के लिए नियत तिथियां
एक महीने के दौरान एकत्र किए गए टीसीएस को अगले महीने की 7 तारीख तक केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए।
टीसीएस कैसे जमा की जाएगी
टीसीएस विवरणी का प्रस्तुतिकरण
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को विहित नियत तारीखों तक प्रपत्र 27ङथ में त्रैमासिक विवरण दाखिल करना होगा। चालान के बिना टीसीएस जमा करने वाले सरकारी संग्राहकों को प्रपत्र 24छ दाखिल करना होगा।
टीसीएस विवरणी दाखिल करने के लिए प्रपत्र
टीसीएस विवरण दाखिल करने की नियत तारीखें
टीसीएस विवरणी दाखिल करने के तरीके
विवरण दाखिल किए जा सकते हैं:
टीसीएस विवरण के लिए आवश्यक विवरण
निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता हैः
विवरणों का प्रसंस्करण
त्रुटियों की पहचान करने, ब्याज की गणना करने और विलंब शुल्क के आकलन के लिए विवरणों को संसाधित किया जाता है। त्रुटियों (अंकगणितीय या स्पष्ट) के लिए समायोजन किए जाते हैं। बकाया राशि के लिए सूचनाएं 30 दिनों के भीतर निपटाई जानी चाहिए।
टीसीएस विवरण में सुधार
जुर्माना और अपील
टीसीएस का क्रेडिट
स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का क्रेडिट उस व्यक्ति को अनुमत है जिससे यह एकत्रित किया गया है, बशर्ते कि संग्राहक कर को केंद्र सरकार के पास जमा करे और टी सी एस विवरणिका दाखिल करे।
कौन क्रेडिट का दावा कर सकता है?
कर क्रेडिट की अनुमति कब है?
क्रेडिट की अनुमति देने की शर्तें
क्रेडिट की अनुमति दी जाती है यदि:
क्रेडिट का सत्यापन
टीसीएस प्रमाण पत्र
स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए आवश्यक व्यक्ति (टीसीएस) को संग्रहकर्ता को एक टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करना होगा, जिसमें राशि, दर और अन्य निर्धारित विवरण शामिल होने चाहिए। ये प्रमाणपत्र टीसीएस विवरणी के प्रसंस्करण के उपरांत ट्रेसेस वेबसाइट से सृजित एवं डाउनलोड किए जाते हैं।
प्रपत्र और देय तिथियां :
स्रोत (टीसीएस) पर एकत्र किए गए कर को इकट्ठा करने या भुगतान करने में विफलता
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संग्रह करने या जमा करने में विफल रहता है, उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत चूककर्ता निर्धारिती माना जाएगा।
व्यतिक्रमी निर्धारिती
हालाँकि, यदि कलेक्टर निम्नलिखित मामलों में टीसीएस इकट्ठा करने में विफल रहता है, तो यह राहत लागू नहीं होगीः
व्यतिक्रम के लिए ब्याज
जुर्माना और अभियोजन
परिसंपत्तियों पर शुल्क
अगर कलेक्टर टीसीएस जमा करने में विफल रहता है, तो भुगतान न किए गए कर और ब्याज से चूककर्ता की सभी संपत्तियों पर शुल्क लगता है।
व्यतिक्रम आदेश के विरुद्ध अपील
समाहर्ता को व्यतिक्रमी निर्धारिती मानने वाले आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) [सीआईटी(क)] के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
कम दर पर टीसीएस के संग्रह के लिए प्रमाणपत्र
संग्रहकर्ता (क्रेता, लाइसेंसधारी या पट्टेदार) कम दर पर स्रोत पर कर संग्रहित (टीसीएस) करने के लिए प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी यह प्रमाणपत्र जारी करता है यदि आवेदक की कर देयता कम दर को उचित ठहराती है।
योग्य आवेदक
आवेदन निम्नलिखित प्रावधानों के तहत टीसीएस के लिए कोई भी खरीदार, लाइसेंसधारी या पट्टेदार द्वारा किया जा सकता है:
अयोग्य आवेदक
टीसीएस कटौती के लिए आवेदन नहीं किए जा सकते हैं:
आवेदन प्रक्रिया
पात्रता का मूल्यांकन
मूल्यांकन अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निम्नलिखित का मूल्यांकन करता हैः
प्रमाणपत्र जारी करना और उसकी वैधता
प्राथमिक अनुमोदन
टीसीएस के लिए पैन प्रस्तुत करने की आवश्यकता
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के अधीन संदाय करने हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) संग्राहक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पैन प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप टीसीएस उच्च दर पर एकत्र किया जाएगा।
टीसीएस के लिए आवश्यकता
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 206ग(1ज) को 01-04-2025 से वापस ले लिया गया है।
अन्य आवश्यकताएं
निष्क्रिय पैन के परिणाम