आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ग

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, आदि के संबंध में कटौती

कुछ भुगतान के संबंध में बी कटौती

आदि जीवन बीमा प्रीमियम का सम्मान, भविष्य निधि में योगदान में कटौती

1 80C. (1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में वहाँ के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों में निर्दिष्ट रकम की कुल के पहले पांच हजार रुपए का साठ प्रतिशत के बराबर राशि के अधीन में, काटा जाएगा उप इस तरह के कुल का संतुलन की धारा (2) और पचास प्रतिशत, यदि कोई हो,.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

(क) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

करने के लिए कर

निर्धारिती के जीवन पर या पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए (मैं);

(Ii) लागू करने के लिए या कि इस तरह के अनुबंध एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल होते हुए भी प्राप्त करने के लिए, बल में पत्नी या पति या निर्धारिती की किसी भी बच्चे के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए एक वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान; या

(Iii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;

(Iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में.

(ख) निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है, जहां परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए, कर के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम.

स्पष्टीकरण इस उप - धारा, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा के उप - खंड खंड (i) (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों. के लिए उसमें शामिल करेगा करने के लिए भेजा

(मैं) पॉलिसी की परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित राशि के भुगतान को सुरक्षित ऐसे व्यक्ति के जीवन पर बीमा की नीति, ऐसे व्यक्ति को बीमा की नीति ही वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद, ऐसी तारीख पर जिंदा है कहा निर्धारित तिथि से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की;

वह बहुमत प्राप्त कर ली है के बाद (द्वितीय) नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ एक छोटी सी के लाभ के लिए एक व्यक्ति से प्रभावित बीमा की नीति, नीति अपनाकर और उसकी एक पर जीवित होने पर अपने ही जीवन पर एक बीमा सुरक्षित करने के लिए इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) की तारीख;

द्वारा या किसी भी व्यक्ति के प्रावधान करने के लिए उसे एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से पिछले वर्ष में कटौती की (ग) किसी भी राशि अपनी पत्नी या अब तक तो वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है कटौती की राशि के रूप में बच्चों के लिए;

निर्धारिती अब तक इस तरह के योगदान की कुल के रूप में, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पिछले एक साल में इस फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर (घ) अपने वेतन के पांचवें में अधिक नहीं है जो भी कम हो कि पिछले वर्ष या आठ हजार रुपए,.

इस उप - धारा की व्याख्या. में खंड (घ), "वेतन" 'चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ई) निर्धारिती एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, पेंशन फंड की ओर योगदान के माध्यम से उनके द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी राशि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी है अगर;

(च) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां डाकघर बचत बैंक के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती, (संचयी समय से पिछले एक साल में, जमा किसी भी रकम डिपॉजिट्स) नियम, 1959, समय - समय पर यथासंशोधित.

निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी से मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (G)

(मैं) कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम

(1) लागू करने के लिए या बल में ऐसी संस्था या शरीर की या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के जीवन पर किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या

(2) लागू करने के लिए या कि इस तरह के अनुबंध के लिए एक प्रावधान शामिल होते हुए भी, बल में ऐसी संस्था या निकाय या ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम; या

(3) (चतुर्थ) खंड के उपखंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (एक);

(द्वितीय) (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के रूप में एक 10 साल के खाते में कर या डाकघर बचत बैंक के तहत एक 15 साल के खाते में अपनी आय प्रभार्य के बाहर ऐसी संस्था या निकाय द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम समय - समय पर संशोधन किया.

(3) खंड के प्रावधानों (क), (ख) और उप - धारा (G) (2), केवल एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान का इतना करने के लिए लागू नहीं होगी आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है.

स्पष्टीकरण. में किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना, कोई खाता नहीं लिया किया जाएगा

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2), जो उप - धारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण (1), से अधिक नहीं होगी

निर्धारित हो सकता है, जैसा कि एक लेखक, नाटककार कलाकार, संगीतकार या अभिनेता, उसके सकल कुल आय की ऐसी प्रतिशत, या इस तरह की राशि से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में (मैं);

(Ii) जो भी कम हो, किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने सकल कुल आय का प्रतिशत तीस, या † [पंद्रह हजार रुपए] के मामले में;

(Iii) जो भी कम हो हिंदू अविभाजित परिवार, अपने सकल कुल आय का तीस फीसदी या तीस हजार रुपए के मामले में.

(Iv) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में उप खंड के खंड (छ) में निर्दिष्ट (2), ऐसी संस्था या शरीर की सकल कुल आय का प्रतिशत तीस, या [पंद्रह हजार रुपए] जो भी कम हो

 

1 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रदान की उप - धारा (1), निम्न उप - धारा 1972/01/04 से प्रभावी, प्रतिस्थापित किया जाएगा

(1) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ काटा जाएगा और (2) उप - धारा में निर्दिष्ट रकम की कुल के संदर्भ में इस खंड, गणना की राशि के प्रावधानों के अधीन, निम्न दरों पर, अर्थात्: -

(क) जहां इस तरह के कुल रुपये से अधिक नहीं है. 1000 रू

इस तरह कुल की पूरी करने के लिए;

(ख) जहां इस तरह के कुल 1, 000 से अधिक लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5000 रू

रुपये. 1,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 50 प्रतिशत. 1000;

(ग) ऐसे कुल रुपये से अधिक हो गया है. 5000 रू

रुपये. 3,000 से अधिक ऐसे कुल रुपये से अधिक की राशि का 40 फीसदी. 5,00

काला प्रकार में शब्दों के लिए शब्द वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रदान के रूप में "बीस हजार रुपए" 1972/01/04 से प्रभावी subsituted किया जाएगा.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

फ़ुटनोट