आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 192

वेतन

धारा

धारा संख्या

192

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

वेतन

वेतन

स्रोत पर बी कटौती

वेतन

192. (1) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, भुगतान के समय में, आयकर और आयकर और सुपर की औसत दर की औसत दर से देय राशि पर सुपर टैक्स घटा करेगा क्रमशः भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में कर की दरों के आधार पर गणना कर.

(2) भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए सरकार से वेतन की रसीद में भारत का नागरिक नहीं किया जा रहा एक अनिवासी, के लिए सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, करेगा, भुगतान के समय में, वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में निर्धारिती की अनुमानित आय पर बल में दरों पर कर काट लेते हैं.

(3) के लिए इस खंड के अंतर्गत उप - धारा (1) या उपधारा में करने के लिए (2), किसी भी कटौती करने के समय को बढ़ाने या कटौती करने की राशि को कम कर सकते संदर्भित भुगतान) बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त या कमी को एडजस्ट करने के उद्देश्य.

(4) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) के भाग ए के नियम 9 के चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में प्रदान की कटौती उधर से बना होने के कारण एक कर्मचारी को एक संचित राशि का भुगतान किया जाता है समय पर, लागू होता है.

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी, आयकर और इसलिए भुगतान की गई राशि पर सुपर टैक्स के लिए भुगतान किया जाता है (5) के न्यासियों द्वारा काटा जाएगा चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदान की हद तक फंड.

(6) विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

स्पष्टीकरण. में उप - धारा (2), और में वर्गों 193 , 194 , 195 और 197 , अभिव्यक्ति "बल में दरों" वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा कटौती के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दर या दरों का मतलब है जो इस तरह के कटौती किए जाने की आवश्यकता है.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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