आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी (आईटीआर) प्रपत्र में 'अनुसूची एस', 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत अर्जित आय के विवरणों को दर्शाती है। यह पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नियोजन से आय प्राप्त करने वाले करदाताओं पर लागू होती है।
इस अनुसूची में नियोक्ता के विषय में विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, जिसमें उनका नाम, कर कटौती खाता संख्या (टैन), नियोजन की प्रकृति और पता सम्मिलित हैं। हालाँकि, यदि आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल किया जाता है, तो इन जानकारियों की आवश्यकता नहीं है।
अनुसूची में विभिन्न वेतन घटकों, जैसे कि सकल वेतन, भत्ते (जैसे कि मकान किराया भत्ता या परिवहन भत्ता), अनुलाभ (जैसे कि किराया-मुक्त आवास या कार लाभ), और वेतन के बदले में कोई भी लाभ, जिसमें उपदान या छुट्टी नकदीकरण शामिल है, की रिपोर्टिंग के लिए एक संरचित प्रारूप भी प्रदान किया गया है।
करदाता धारा 16 के अंतर्गत अनुमन्य व्ययों, जैसे कि मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता, और व्यावसायिक कर की कटौतियों का दावा भी कर सकते हैं।
'वेतन' आय का पहला शीर्षक है। इस शीर्ष के तहत कर योग्य आय की गणना देय आधार पर या रसीद के आधार पर की जाएगी, जो भी पहले हो। कर योग्य वेतन में कर योग्य भत्ते, आनुषंगिक लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ और वेतन के बदले लाभ शामिल होंगे। वेतन आय से भी कुछ कटौती की अनुमति है।
यह अनुसूची आईटीआर-1 से आईटीआर-4 पर लागू होती है।