परिलब्धियों का मूल्यांकन
3. "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निर्धारिती को (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी कहा गया है) या उसमें नियोजन के कारण उसमें परिवार के किसी सदस्य को दी गई परिलब्धियों के मूल्य का अवधारण निम्नलिखित उपनियमों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:
1[(1) धारा 17 की उपधारा (2) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के प्रयोजन के लिए, नियोजक द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई वास सुविधा के मूल्य का अवधारण नीचे दी गई सारणी 1 में उपबंधित आधार पर किया जाएगा:
सारणी 1
| क्र.सं. | परिस्थितियां | जहां वास सुविधाएं सुसज्जित नहीं हैं | जहां वास सुविधाएं सुसज्जित हैं |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) | जहां वास सुविधा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अपने उन कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है, जो या तो संघ या ऐसे राज्य के कार्यकलापों के लिए पदधारण किए हों। | केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वास सुविधा के बारे में उस सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित वह अनुज्ञप्ति फीस, जो कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराए से घटाकर आए। | स्तंभ (3) के अधीन यथा अवधारित परिलब्धि का मूल्य और जिसमें फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू साधित्र, वातानुकूलन संयंत्र उपस्कर भी है) लागत का 10% वार्षिक बढ़ा दिया गया हो और यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया गया है तो उसके लिए वास्तव में संदेय वह किराया प्रभार, जो कर्मचारी द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उसके लिए संदत्त या संदेय किन्ही प्रभारों को घटाकर आए। |
(2) |
जहां वास सुविधा किसी अन्य नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जाए, और (क) जहां वास सुविधा नियोजक के स्वामित्वाधीन हो, या |
(i) उन शहरों में, जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है, वेतन का 10 प्रतिशत; (ii) उन शहरों में, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक है, किंतु 40 लाख से कम है, वेतन का 7.5 प्रतिशत; (iii) अन्य क्षेत्रो में, वेतन का 5 प्रतिशत, उस अवधि के दौरान, जिसको पूर्व वर्ष के दौरान उक्त वास सुविधा कर्मचारी के अधिभोग में थी, कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटा कर आए। |
स्तंभ (3) के अधीन यथा अवधारित परिलब्धि का मूल्य और जिसमें फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर अन्य घरेलू साधित्र या गैजेट भी है) लागत का 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा दिया गया हो और यदि ऐसा फर्नीचर किसी अन्य पक्षकार से किराए पर लिया गया हो तो उसके लिए वास्तव में संदेय वह किराया प्रभार, जो कर्मचारी द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान उसके लिए किसी अन्य संदत्त या संदेय किन्ही प्रभारों को घटाकर। |
| (ख) जहां वास सुविधा नियोजक द्वारा पट्टे या किराए पर ली गई हों | नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टा किराए की वास्तविक रकम अथवा वेतन का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, जो कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटाकर आए | स्तंभ (3) के अधीन यथा अवधारित परिलब्धि का मूल्य और जिसमें फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेजीविजन सेट, रेडियो सेट रेफ्रिजरेटर अन्य घरेलू साधित्र वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या अन्य वैसे ही साधित्र या गैजेट भी है) लागत का 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा दिया गया हो या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया गया हो, तो उसके लिए वास्तव में संदेय वह किराया प्रभार, जो कर्मचारी द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान उसके लिए किसी अन्य संदत्त या संदेय किन्ही प्रभारों को घटाकर। | |
| (3) | जहां वास सुविधा क्रम संख्यांक (1) या (2) में विनिर्दिष्ट नियोजक द्वारा किसी होटल में उपलब्ध कराई जाती है (उसके सिवाय जहां कर्मचारी को ऐसी वास सुविधा एक स्थान से उसका दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर कुल मिलाकर 15 दिन से अनाधिक अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती है | लागू नहीं होता | पूर्व वर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन का 24 प्रतिशत अथवा ऐसे होटल को उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी वास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है या संदेय वे वास्तविक प्रभार इनमें से जो भी कम हो जो कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त या संदेय किराया, यदि कोई हो, घटा कर आए : |
परंतु इस उपनियम की कोई बात ऐसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई वास सुविधा को लागू नहीं, जो किसी खनन स्थल पर या अग्रतटीय तेल खोज स्थल पर या किसी परियोजना निष्पादन स्थल पर या किसी बांध स्थल पर या विद्युत जनन स्थल पर या किसी अपतटीय स्थल पर कार्य कर रहा हो,—
(i) जिनका कुर्सी क्षेत्र 1,000 वर्ग फुट से अधिक नहीं हो और किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से कम से कम आठ किलोमीटर दूर स्थित हो; या
(ii) जो किसी दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हो :
परंतु यह और कि जहां कर्मचारी को, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के कारण, तैनाती के नए स्थान पर, जबकि दूसरे स्थान पर स्थित वास सुविधा को रखता है, वास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहां परिलब्धि के मूल्य का अवधारण केवल एक ऐसी वास सुविधा के प्रति निर्देश करते हुए, जिसका उपरोक्त सारणी के प्रति निर्देश करते हुए कम मूल्य है, 90 दिन से अनाधिक अवधि के लिए किया जाएगा और उसके पश्चात् परिलब्धि का मूल्य सारणी के अनुसार ऐसी दोनों वास सुविधाओं के लिए प्रभारित किया जाएगा :
परंतु यह भी कि जहां वास सुविधा का स्वामित्व नियोजक के पास है तथा वही वास सुविधा एक पूर्ववर्ष से एक अधिक समय से उसी कर्मचारी को निरंतर प्रदान की जाती है, क्रम सं0 2(क) या 2(ख) के अनुसार संगणित रकम पहले पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित रकम से अधिक नहीं होगी, जो उस रकम द्वारा गुणा की जाती है, जो पूर्ववर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का एक अनुपात है, जिसके लिए रकम की संगणना की जाती है और पूर्ववर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, जिसमें कर्मचारी को प्रारंभ में वास सुविधा प्रदान की गई थी।
स्पष्टीकरण 1.—उस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वास सुविधा ऐसे कर्मचारी का प्रदान की जाती है, जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर है,—
(i) ऐसे किसी कर्मचारी का नियोजक को वह निकाय या उपक्रम समझा जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है; और
(ii) ऐसी किसी वास सुविधा की परिलब्धि का मूल्य सारणी 1 के क्रम सं. (2)(क) के अनुसार रकम संगणित की जाएगी मानो वास सुविधा, नियोजक के स्वामित्व में हो।
स्पष्टीकरण 2.—तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, —
(i) "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित सूचकांक अभिप्रेत है; और
(ii) "पहले पूर्ववर्ष" से 2023-24 पूर्ववर्ष, या वह पूर्ववर्ष, जिसमें कर्मचारी को वास सुविधा प्रदान की गई थी, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अभिप्रेत है।]
(2)(अ) किसी नियोजक द्वारा, किसी कर्मचारी को मोटर कार के उपयोग के रूप में दी गई परिलब्धि के मूल्य का निर्धारण नीचे सारणी के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:--
सारणी II
प्रति कैलेण्डर मास परिलब्धि का मूल्य
| क्र. सं. | परिस्थितियां | जहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है | जहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) | जहां मोटर कार नियोजक के स्वामित्व में है या उसके द्वारा किराए पर ली जाती है और-— | ||
(क) वह उसके पदीय कर्त्तव्यों के पालन में पूर्णत: और अनन्य रूप से उपयोग की जाती है। |
कोई मूल्य नहीं: परंतु नियोजक द्वारा इस उपनियम के खंड (आ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज रखे जाते हों। |
कोई मूल्य नहीं: परंतु नियोजक द्वारा इस उपनियम के खंड (आ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज रखे जाते हों। |
|
| (ख) वह कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के प्राइवेट या निजी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग की जाती है और उसके अनुरक्षण व्यय नियोजक द्वारा वहन किए जाते हैं या उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है। | सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान मोटर कार के प्रचालन और अनुरक्षण पर नियोजक द्वारा उपगत व्यय की वास्तविक रकम जिसके अंतर्गत नियोजक द्वारा चालक को संदत्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, भी है और उसमें मोटर कार की सामान्य टूटफूट के मद्दे रकम जोड़ दी जाएगी तथा उसमें ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से प्रभारित कोई रकम घटा दी जाएगी। | सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान मोटर कार के प्रचालन और अनुरक्षण पर नियोजक द्वारा उपगत व्यय की वास्तविक रकम जिसके अंतर्गत नियोजक द्वारा चालक को संदत्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, भी है और उसमें मोटर कार की सामान्य टूटफूट के मद्दे रकम जोड़ दी जाएगी तथा उसमें ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से प्रभारित कोई रकम घटा दी जाएगी। | |
| (ग) वह उसके स्वयं के या उसके घर के किसी सदस्य के भागत: पदीय कर्त्तव्यों के पालन में और भागत: प्राइवेट या निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है और— | |||
| (i) उसके परिचालन और अनुरक्षण पर व्यय नियोजक द्वारा वहन किए जाते हैं या उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है। | 1,800 रुपए (जमा 900 रुपए, यदि मोटर कार को चलाने के लिए चालक भी उपलब्ध कराया जाता है) | 2,400 रुपए (जमा 900 रुपए, यदि मोटर कार को चलाने के लिए चालक भी उपलब्ध कराया जाता है) | |
| (ii) ऐसे प्राइवेट या निजी उपयोग के लिए परिचालन और अनुरक्षण पर व्यय निर्धारिती द्वारा पूरे वहन किए जाते हैं। | 600 रुपए (जमा 900 रुपए, यदि मोटर कार को चलाने के लिए चालक भी उपलब्ध कराया जाता है) | 900 रुपए (जमा 900 रुपए, यदि मोटर कार को चलाने के लिए चालक भी उपलब्ध कराया जाता है) | |
| (2) | जहां कर्मचारी की स्वयं की मोटर कार है किन्तु उसके वास्तविक परिचालन और अनुरक्षण प्रभार (जिनके अंतर्गत चालक का, यदि कोई हो, पारिश्रमिक भी है) नियोजक द्वारा वहन किए जाते हैं या उसको प्रतिपूर्ति की जाती है और— | ||
(i) ऐसी प्रतिपूर्ति उक्त यान के पूर्णत: और अनन्यत: पदीय प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए है। |
कोई मूल्य नहीं: परंतु नियोजक द्वारा इस उपनियम के खंड (आ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज रखे जाते हों। |
कोई मूल्य नहीं: परंतु नियोजक द्वारा इस उपनियम के खंड (आ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज रखे जाते हों। |
|
| (ii) ऐसी प्रतिपूर्ति उक्त यान के भागत: पदीय प्रयोजन के लिए और भागत: उक्त कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के निजी या प्राइवेट प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए है। | इस उपनियम के खंड (आ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियोजक द्वारा उपगत व्यय की वास्तविक रकम, उसमें से ऊपर स्तंभ (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम घटा दी जाएगी। | इस उपनियम के खंड (आ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियोजक द्वारा उपगत व्यय की वास्तविक रकम, उसमें से ऊपर स्तंभ (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम घटा दी जाएगी। | |
| (3) | जहां कर्मचारी के पास कोई अन्य स्वचालित वाहन है किन्तु वास्तविक परिचालन और अनुरक्षण प्रभार नियोजक द्वारा वहन किए जाते हैं या उसको प्रतिपूर्ति की जाती है और | ||
(i) ऐसी प्रतिपूर्ति उक्त यान के पूर्णत: और अनन्यत: पदीय प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए है। |
कोई मूल्य नहीं: परंतु नियोजक द्वारा इस उपनियम के खंड (आ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज रखे जाते हों। |
लागू नहीं होता: |
|
| (ii) ऐसी प्रतिपूर्ति उक्त यान के भागत: पदीय प्रयोजन के लिए और भागत: उक्त कर्मचारी के निजी या प्राइवेट प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए है। | इस उपनियम के खंड (आ), में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियोजक द्वारा उपगत व्यय की वास्तविक रकम, उसमें से 900 रु. की रकम घटा दी जाएगी। |
परंतु जहां नियोजक के स्वामित्व में एक या अधिक मोटर कारें हैं या उसके द्वारा किराए पर ली जाती हैं और कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को ऐसी मोटरकार या ऐसी सभी मोटर कारों या उनमें से किसी का उपयोग (पूर्णत: या अनन्यत: उसके कर्त्तव्यों के पालन में उपयोग से भिन्न) करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है वहां परिलब्धि का मूल्य सारणी II के क्रम सं. (1)(ग)(i) के अनुसार एक कार की बाबत संगणित रकम होगी मानो कर्मचारी के लिए एक मोटर कार भागत: उसके कर्त्तव्यों के पालन के लिए और भागत: उसके प्राइवेट या निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है और अन्य कार या कारों की बाबत परिलब्धि का मूल्य सारणी II के क्रम सं. (1)(ख) के अनुसार संगणित रकम होगी मानो उसे ऐसी कार या कारें उसके प्राइवेट या निजी प्रयोजनों के लिए अनन्यत: उपलब्ध कराई गई थीं।
(आ) जहां नियोजक का कर्मचारी यह दावा करता है कि मोटर कार का उपयोग पूर्णत: या अनन्यत: पदीय कर्त्तव्यों के पालन में किया जाता है या कर्मचारी के स्वामित्वाधीन मोटर कार के पदीय प्रयोजनों के लिए परिचालन और अनुरक्षण पर वास्तविक उपरोक्त सारणी II के क्रम सं. 2(ii) या 3(ii) में कटौती योग्य रकमों से अधिक है तो वह ऐसे पदीय उपयोग के कारण उच्चतर रकम का दावा कर सकेगा और ऐसे मामले में परिलब्धि का मूल्य नियोजन द्वारा वहन किए गए या उसके द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए प्रभारों की वास्तविक रकम होगी और उसमें से उक्त यान के पदीय उपयोग के कारण ऐसी उच्चतर रकम घटा दी जाएगी परंतु वह भी तब जब निम्नलिखित शर्त पूरी कर दी जाती है:--
(क) नियोजक ने पदीय प्रयोजन के लिए की गई यात्राओं के पूरे ब्यौरे रखे हैं जिनके अंतर्गत यात्रा की तारीख, गंतव्य स्थान, मील और उस पर उपगत व्यय की रकम भी है;
(ख) कर्मचारी यह प्रमाणपत्र देता है कि उक्त व्यय पूर्णत: और अनन्यत: उसके पदीय कर्त्तव्य के पालन के लिए उपगत हुआ था।
स्पष्टीकरण--इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, मोटर कार की सामान्य टूट-फूट उक्त मोटर कार या कारों की वास्तविक लागत के 10 प्रतिशत वार्षिक पर निकाली जाएगी।
(3) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को नियोजक द्वारा सफाई वाले की, माली, चौकीदार या किसी निजी सेवक की सेवाओं का उपबंध करने के परिणास्वरूप हुए फायदे का मूल्य नियोजक की वास्तविक लागत होगी। ऐसे मामलों में वास्तविक लागत नियोजक या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए संदत्त या संदेय वेतन की वह कुल रकम होगी जो कर्मचारी ऐसी सेवाओं के लिए संदत्त किसी रकम को घटा कर आए।
(4) कर्मचारी को गैस, विद्युत ऊर्जा या जल का प्रदाय करने के परिणामस्वरूप हुए फायदे का मूल्य नियोजक द्वारा गैस, विद्युत ऊर्जा या जल का प्रदाय करने वाले अभिकरण (एजेंसी) को उस मद्दे संदत्त रकम बराबर राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा, जहां ऐसा प्रदाय नियोजक के अपने स्वयं के द्वारा, उन्हें किसी बाहरी अभिकरण से क्रय किए बिना किया जाता है वहां परिलब्धि को मूल्य नियंत्रण द्वारा किया गया प्रति यूनिट विनिर्माण खर्च होगा। जहां कर्मचारी ऐसी सेवाओं के लिए किसी रकम का संदाय कर रहा हो वहां इस प्रकार निकाले गए मूल्य में से ऐसी संदत्त रकम की कटौती की जाएगी।
(5) कर्मचारी को उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए नि:शुल्क या रियायती शिक्षा सुविधाओं का उपबंध करने के परिणामस्वरूप हुए फायदे का मूल्य नियोजक द्वारा उस निमित्त किए गए व्यय की रकम के बराबर राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा अथवा जहां वह शिक्षा संस्था स्वयं नियोजक द्वारा चलाई जाती है या उसके स्वामित्वाधीन है अथवा जहां नि:शुल्क शिक्षा सुविधाएं ऐसे कर्मचारियों के परिवार के ऐसे सदस्य को किसी अन्य शिक्षा संस्था में इस कारण अनुज्ञात की जाती हैं कि वह नियोजक के नियोजन में हैं, वहां कर्मचारी की परिलब्धि का मूल्य उसी स्थान में या उसके निकट इस प्रकार की किसी संस्था ऐसी शिक्षा संस्था ऐसी शिक्षा के खर्च के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा। जहां कर्मचारी उस मद्दे कोई रकम संदत्त करता है या उससे वसूल की जाती है, वहां संदत्त या वसूल की गई रकम फायदे के मूल्य में से घटा दी जाएगी:
परंतु जहां शिक्षा संस्था स्वयं नियोजक द्वारा चलाई जाती है या उसके स्वामित्वाधीन है और कर्मचारी के बच्चों को नि:शुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं अथवा जहां ऐसी नि:शुल्क शिक्षा सुविधाएं किसी (शिक्षा) संस्था में इस कारण उपलब्ध कराई जाती हैं कि वह उस नियोजक के नियोजन में है, फायदे का मूल्य 1,000 रुपए प्रतिमास से अधिक न हो।
(6) यात्रियों या माल को लाने ले जाने में लगे किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी वाहन में, जो यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजन के लिए उपक्रम के स्वामित्वाधीन है, उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया है या कोई अन्य व्यवस्था करके उपलब्ध कराया गया है, नि:शुल्क या रियायती किराए पर यात्रा करने के संबंध में किए गए उपबंध के परिणामस्वरूप हुए किसी फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिस पर ऐसे उपक्रम द्वारा लोगों को ऐसे फायदे या सुख-सुविधा देने का प्रस्ताव किया जाता है, जो ऐसी रकम, यदि कोई हो, घटाकर आए जोकि ऐसे फायदे या सुख-सुविधा के लिए किसी कर्मचारी द्वारा संदत्त की गई हो या उससे वसूल की गई हो:
परंतु इस उपनियम की कोई बात किसी एअरलाइन या रेल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
(7) धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार, निम्नलिखित अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधाएं इसके द्वारा विहित की जाती हैं और उसके मूल्य का अवधारण नीचे उपबंधित रीति में किया जाएगा:
(i) नियोजक द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कर्मचारी या उसके घर के किसी प्रयोजन के लिए बिना ब्याज के या रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उपबंध करने के परिणामस्वरूप निर्धारिती को होने वाले फायदे का मूल्य भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसी प्रयोजन के लिए दिए गए ऋण के संबंध में सुसंगत पूर्ववर्ष की पहली तारीख को उसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रभारित दर से संगणित ब्याज के बराबर ऐसी राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा जो कि उसके द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वास्तव में संदत्त ब्याज यदि कोई हो, को घटाकर आए:
परंतु यदि ऐसे ऋण इन नियमों के नियम 3क में विनिर्दिष्ट रोगों की बाबत चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं या जहां ऋण की राशि बहुत ही कम है अर्थात् कुल 20,000 रुपए से अधिक नहीं है तो कोई मूल्य प्रभारित नहीं किया जाएगा:
परंतु यह और कि जहां फायदा उपरोक्त निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण से संबंधित है, वहां इस प्रकार उपबंधित छूट उतने ऋण को लागू नहीं होगी जितने कि कर्मचारी को किसी चिकित्सा बीमा स्कीम के अधीन प्रतिपूर्ति की गई है।
(ii) कर्मचारी द्वारा लिए गए किसी अवकाश के लिए या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए यात्रा भ्रमण वास सुविधा या किसी अन्य व्ययों का मूल्य जो नियोजक द्वारा संदत्त किया जाता है, वहन किया जाता है या जिसकी उसके द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, नियम 2ख में निर्दिष्ट रियायत या सहायता से भिन्न नियोजक द्वारा उस निमित्त उपगत की गई व्यय की रकम संदाय या वहन या प्रतिपूर्ति किए गए यात्रा, टूरिंग, आवास और किसी अन्य व्ययों का मूल्य के बराबर राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा। जहां ऐसी सुविधा नियोजक द्वारा बनाई रखी जाती है और वह सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है, वहां उस फायदे का मूल्य वह मूल्य माना जाएगा, जिस पर ऐसी सुविधाएं अन्य अभिकरणों द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां कर्मचारी पदीय दौरे पर है और उसके साथ जाने वाले उसके घर के किसी सदस्य की बाबत व्यय किया जाता है, वहां इस प्रकार उपगत व्यय की रकम भी अनुषंगी फायदा या सुख सुविधा ही होगी:
परंतु जहां किसी पदीय दौरे का अवकाश के रूप में विस्तार किया जाता है वहां ऐसे अनुषंगी फायदे का मूल्य उन व्ययों तक सीमित होगा जो ठहरने या अवकाश की ऐसी बढ़ाई गई ऐसी अवधि के संबंध में किए गए हों। इस प्रकार अवधारित रकम से वो रकम यदि कोई हो घटा दी जाएगी जो कर्मचारी द्वारा ऐसे फायदे या सुख सुविधा के लिए संदत्त की गई है या उससे वसूल की गई है।
(iii) नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए नि:शुल्क भोजन और गैर एल्कोहलिक पेय का मूल्य व्यय की वह रकम होगी जो नियोजक द्वारा किया गया हो। इस प्रकार अवधारित रकम में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी जो कर्मचारी द्वारा ऐसे फायदे या सुख सुविधा के लिए संदत्त की गई हो या उससे वसूल की गई हो:
परंतु इस उपनियम की कोई बात कार्यालय समय के दौरान कार्यालय या कारबार परिसरों में ऐसे नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए नि:शुल्क खाद्य और गैर अल्कोहलीय पेय या ऐसे संदत्त वाउचर जो अंतरणीय नहीं हैं और जो केवल भोजन स्थलों पर ही उपयोग के योग्य हैं, यदि कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध कराए गए प्रति भोजन या चाय या नाश्ता, जिसका मूल्य किसी प्रकार 50 रुपए से अधिक नहीं है या दूरस्थ क्षेत्र या अपतट स्थापनों में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध कराए गए नि:शुल्क भोजन और गैर अल्कोहलीय पेय को, लागू नहीं होगी।
1क[परंतु यह और कि संदत्त वाऊचर के माध्यम से नियोजक द्वारा प्रदान किए गए नि:शुल्क भोजन और गैर-एल्कोहालिक पेय के संबंध में पहले पंरतुक के उपबंध किसी कर्मचारी पर, जो एक ऐसा निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है या जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, लागू नहीं होगे।]
(iv) किसी उपहार या ऐसे वाउचर या टोकन का मूल्य जिसके बदले में कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा समारोह के अवसर पर या अन्यथा ऐसा उपहार, किसी नियोजक से, प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे उपहार की रकम के बराबर की राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा:
परंतु जहां, यथास्थिति, ऐसे उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य पूर्ववर्ष के दौरान कुल 5,000 रुपए से कम है, वहां परिलब्धि का मूल्य 'शून्य' हो जाएगा।
(v) ऐसे व्यय की रकम, जिसके अंतर्गत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य की सदस्यता फीस और वार्षिक फीस भी है, जो कि ऐसे क्रेडिट कार्ड पर (जिसके अंतर्गत कोई एड-ऑन कार्ड भी है) जो नियोजक द्वारा या अन्यथा उपलब्ध कराया जाता है, प्रभारित की जाती है, जिसका संदाय या प्रतिपूर्ति नियोजक द्वारा की जाती है, परिलब्धि का वह मूल्य मानी जाएगी जो कर से प्रभार्य है। तथापि, ऐसे फायदे का कोई मूल्य नहीं होगा जहां ऐसे व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से पदीय प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं और निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:
परंतु ऐसे फायदे का कोई मूल्य नहीं होगी जहां ऐसे फायदे पूर्णतया और अनन्य रूप से किए जाते हैं और निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:--
(क) ऐसे व्यय की बाबत संपूर्ण ब्यौरा नियोजक द्वारा रखा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय की तारीख तथा व्यय की प्राकृति का ब्यौरा हो;
(ख) नियोजक ऐसे व्यय के लिए इस आशय का प्रमाणपत्र दे कि वह व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से पदीय कर्त्तव्यों के पालन के लिए किया गया था।
(vi) (अ) कर्मचारी को, उसके द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी क्लब में किए गए किसी व्यय का (जिसके अंतर्गत वार्षिक या नियतकालिक फीस भी है) नियोजक द्वारा संदाय किए जाने या उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने के परिणामस्वरूप हुए फायदे का मूल्य नियोजक द्वारा उस मद्दे किए गए या प्रतिपूरित व्यय की वास्तविक रकम अवधारित की जाएगी। इस प्रकार अवधारित रकम में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी जिसका कर्मचारी द्वारा ऐसे फायदे या सुख-सुविधा के लिए संदाय किया गया या जो उससे वसूल की गई है:
परंतु, जहां नियोजक ने क्लब की कारपोरेट सदस्यता प्राप्त कर ली है और उस सुविधा का लाभ कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उठाया जाता है, वहां परिलब्धि के मूल्य में ऐसी कारपोरेट सदस्यता लेने के लिए संदत्त आरंभिक फीस सम्मिलित नहीं होगी।
(आ) इस उपनियम की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी यदि ऐसा व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं—
(क) ऐसे व्यय की बाबत संपूर्ण ब्यौरा नियोजक द्वारा रखा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, व्यय की तारीख, व्यय की प्राकृति और उसकी कारोबारी समीचीनता का ब्यौरा हो;
(ख) नियोजक ऐसे व्यय के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र दे कि वह व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से पदीय कर्त्तव्य का पालन करने के लिए किया गया था।
(इ) इस उपनियम की कोई भी बात हैल्थ क्लब खेल संबंधी और वैसी ही सुविधाओं के एक समान रूप से नियोजक द्वारा सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है उपयोग के संबंध में लागू नहीं होगी।
(vii) कर्मचारी को, नियोजक की अपनी या उसके द्वारा किराए पर ली गई किसी जंगम आस्ति (उन आस्तियों से भिन्न जो इस नियम में पहले विनिर्दिष्ट हैं और लैपटोप्स तथा कम्प्यूटरों से भिन्न) का कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी फायदे का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी आस्ति की वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष या नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय किराए या प्रभार की रकम, अवधारित किया जाएगा, जो कि ऐसी रकम यदि कोई हो, घटाकर आए जो कर्मचारी द्वारा ऐसे उपयोग के लिए संदत्त की गई है या उससे वसूल की गई है।
(viii) कर्मचारी को, नियोजक की किसी जंगम आस्ति का कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के प्रत्यक्षत: अंतरण किए जाने से होने वाले फायदे का मूल्य नियोजक की ऐसी आस्ति की वास्तविक लागत दर्शित करने वाली ऐसी रकम अवधारित की जाएगी जो उस प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए, जिसके दौरान ऐसे आस्ति नियोजक द्वारा उपयोग के लिए दी गई थी, ऐसी लागत के 10 प्रतिशत की दर से परिकलित सामान्य टूट-फूट की लागत घटाकर और उसमें से ऐसी और रकम, यदि कोई हो, घटाकर आए, जो ऐसे अंतरण संबंधी प्रतिफल के रूप में कर्मचारी द्वारा संदत्त की गई हो या उससे वसूल की गई हो:
परंतु यह कि कंप्यूटर और इलैक्ट्रानिक मदों के मामले में, सामान्य टूट-फूट 50 प्रतिशत की दर पर और मोटरकारों की दशा 20 प्रतिशत की दर पर न्यूनीकृत अतिशेष पद्धति (reducing balance method) के द्वारा परिकलित की जाएगी।
(ix) किसी अन्य फायदे या सुख-सुविधा सेवा अधिकार या विशेषाधिकार का जो नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया जाए, मूल्य निकटतम संव्यवहार के अधीन नियोजक द्वारा वहन की गई लागत के आधार पर अवधारित किया जाएगा जो कि नियोजक में अभिदाय को यदि कोई है घटा कर आए:
परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा टेलीफोन पर जिसके अंतर्गत मोबाईल फोन भी है, उपगत वास्तविक व्यय को लागू नहीं होगी।
(8) (i) धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के प्रयोजनों के लिए उचित किसी कंपनी में उस तारीख को जिसको कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, विनिर्दिष्ट कंपनी के साम्या शेयर प्रतिभूति या श्रमसाध्य साम्या शेयर को खंड (ii) या खंड (iii) में उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
(ii) यदि जहां विकल्प के प्रयोग होने की तारीख को कंपनी में शेयर मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है वहां उचित बाजार मूल्य, उक्त स्टाक एक्सचेंज पर उस तारीख को शेयर की आरंभिक कीमत और अंतिम कीमत का औसत होगा:
परंतु जहां विकल्प के प्रयोग होने की तारीख को सूचीबद्ध शेयर एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है वहां उचित बाजार मूल्य मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर शेयर की प्रारंभिक कीमत और अंतिम कीमत का औसत होगा जो व्यवसाय के शेयर की उच्चतम मात्रा को अभिलिखित करता है:
परंतु यह और कि जहां विकल्प के प्रयोग होने की तारीख को किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर का कोई व्यवसाय नहीं है वहां उचित बाजार मूल्य--
(क) विकल्प के प्रयोग होने की तारीख की निकटतम तारीख और ठीक पूर्ववर्ती ऐसी तारीख को किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर शेयर की अंतिम कीमत पर होगा;
(ख) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर शेयर की अंतिम कीमत जो ऐसे शेयर में व्यवसाय की अधिकतम मात्रा को अभिलिखित करता है, यदि विकल्प के प्रयोग होने की तारीख को और ऐसी ठीक पूर्वगामी तारीख अंतिम तारीख को अंतिम कीमत एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में अभिलिखित की जाती है, पर होगी।
(iii) उन मामलों में जहां विकल्प के प्रयोग होने की तारीख को कंपनी के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है वहां उचित बाजार मूल्य कंपनी के शेयर का ऐसा मूल्य होगा जो विनिर्दिष्ट तारीख को वाणिज्यिक बैंक द्वारा अवधारित किया जाए।
(iv) इस उपनियम के प्रयोजन के लिए--
(क) उस तारीख को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर शेयर की "अंतिम कीमत" ऐसे स्टाक एक्सचेंज पर ऐसी तारीख को अंतिम परिनिर्धारण की कीमत होगी:
परंतु जहां स्टाक एक्सचेंज "क्रय" और "विक्रय" दोनों को उद्धृत करता है वहां अंतिम कीमत, अंतिम परिनिर्धारण की "विक्रय" कीमत होगी।
(ख) "वाणिज्यिक बैंककार" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग I का वाणिज्यिक बैंककार है।
(ग) उस तारीख को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर शेयर की "प्रारंभिक कीमत" ऐसे स्टाक एक्सचेंज पर ऐसी तारीख के पहले परिनिर्धारण की कीमत होगी:
परंतु जहां स्टाक एक्सचेंज "क्रय" और "विक्रय" दोनों कीमतों को उद्धृत करता है वहां प्रारंभिक कीमत पहले परिनिर्धारण की "विक्रय" कीमत होगी।
(घ) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में समनुदेशित है।
(ड़) विनिर्दिष्ट तारीख से अभिप्रेत है--
(i) विकल्प के विहित होने की तारीख; या
(ii) विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख में पूर्व कोई तारीख जो ऐसी तारीख नहीं है, प्रयोग की तारीख के पूर्व 180 दिन से अधिक है।
(9) धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के प्रयोजनों के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का उचित बाजार मूल्य जो कंपनी में साम्या शेयर नहीं है, उस तारीख को जिसको कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ऐसा मूल्य होगा जो विनिर्दिष्ट तारीख को वाणिज्यिक बैंककार द्वारा अवधारित किया जाए।
स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "वाणिज्यिक बैंककार" और विनिर्दिष्ट तारीख का वही अर्थ होगा जो उपनियम (8) के खंड (iv) के क्रमश: उपखंड (ख) और उपखंड (ड़) में समनुदेशित है।
(10) यह नियम 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त होगा।
स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए—
(i) "वास सुविधा" के अंतर्गत कोई मकान, फार्म हाऊस या उसका कोई भाग या किसी होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गैस्ट हाऊस, कैरवान, मोबाइल होम, पोत (शिप) या अन्य प्लवमान भवन में की वास सुविधा आती है;
(ii) "आतिथ्य सत्कार" के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आतिथ्य सत्कार आता है और इसके अंतर्गत नियोजक के अपने उत्पाद के आय लोगों के उसका विज्ञापन करने के उद्देश्य से दिए गए नि:शुल्क सैम्पलों से भिन्न कारबार संबंधी उपहारों पर का व्यय भी आता है;
(iii) "होटल" के अंतर्गत मोटल, सर्विस अपार्टमेंट या गैस्ट हाऊस की प्रकृति की लाइसेंस-शुदा वास सुविधा आती है;
(iv) "परिवार का सदस्य" के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे—
(क) पति या पत्नी;
(ख) बच्चे और उनके पति या पत्नियां;
(ग) माता-पिता;
(घ) सेवक और आश्रित;
2[(v) उपनियम (1) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "दूरस्थ क्षेत्र" से वह कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जो, 2011 की जनगणना के आधार पर, 1,00,000 या अधिक की जनसंख्या वाले किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की -
(क) स्थानीय सीमाओं के भीतर ; या
(ख) स्थानीय सीमाओं से, आकाशीय रूप से मापी गई, तीस किलोमीटर की दूरी के भीतर, अवस्थित क्षेत्र से भिन्न है।]
(vi) "वेतन" के अंतर्गत यथास्थिति एक या अधिक नियोजकों द्वारा मासिक रूप से या अन्य संदेय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या कोई धन संबंधी संदाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते, अर्थात्:--
(क) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन जब तक कि वह संबद्ध कर्मचारी के अधिवर्षिता की आयु ग्रहण करने या सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों की संगणना करने में प्रविष्ट न किया गया हो;
(ख) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोजक का अभिदाय;
(ग) वे भत्ते, जो कर का संदाय करने से छूट प्राप्त हैं;
(घ) आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य;
(ड़) धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) के परंतुक या खंड (2) के परंतुक अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित कोई संदाय या व्यय;
(च) किसी समय प्राप्ति सेवा की समाप्ति या अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की समाप्ति पर उपदान, विभाजन वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छँटनी फायदे, पेंशन का लघूकरण और उसी माह के संदाय जैसा एकमुश्त संदेय;
(vii) "अधिकतम बकाया मासिक अतिशेष" से प्रत्येक मास की अंतिम तारीख को प्रत्येक ऋण के लिए कुल बकाया अतिशेष अभिप्रेत है।

