1[महत्वपूर्ण अर्थिक उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए अवसीमा.
11पघ. (1) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2क के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए किसी अनिवासी द्वारा भारत में किसी व्यक्ति के साथ किन्हीं माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में किए जा रहे संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों की कुल रकम जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दाता या स्वास्थ्य के डाउनलोड के उपबंध सम्मिलित हैं, दो करोड़ रुपए होगी;
(2) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2क के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए उपयोगकर्ताओं की संख्या जिनके साथ क्रमबद्ध और सतत कार्यकलापों की याचना की जा रही है या जो अनन्योक्रिया में लगे हुए हैं तीन लाख होगी।]
1. आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2022 से अंतःस्थापित।

