आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 115

विदेशी करेन्सी में व्यक्त आय का रुपयों में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर

नियम संख्या.

115

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

विदेशी करेन्सी में व्यक्त आय का रुपयों में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर

12विदेशी करेन्सी में व्यक्त आय का रुपयों में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर

115. (1) विदेशी करेंसी में निर्धारिती को प्रोद्भूत या उत्पन्न या प्रोद्भूत या उत्पन्न होने के लिए समझी गर्इ या विदेशी करेन्सी में उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त या प्राप्त किए जाने के लिए समझी गर्इ किसी आय का रुपयों में मूल्य की संगणना के लिए विनिमय दर विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी करेन्सी की टेलिग्राफिक अन्तरण क्रय दर होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(1) ''टेलिग्राफिक अन्तरण क्रय दर'' का वही अर्थ है जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है;

(2) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

() ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के संबंध मंक ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिसमें वेतन देय है या अग्रिम रूप से भुगतान कर दिया जाता है या बकाया है;

() ''प्रतिभूतियों पर ब्याज'' के रूप में आय के संबंध में ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिसको आय शोध्य है;

() ''गृह सम्पत्ति से आय'', ''कारबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ'' [जो खंड () में उल्लिखित आय नहीं है] और ''अन्य स्रोतों से आय'' (जो लाभांश के रूप में आय नहीं है) और ''प्रतिभूतियों पर आय'' शीर्षों के अधीन प्रभार्य आय के संबंध में, निर्धारिती के पूर्ववर्ष का अंतिम दिन;

() पोतों के प्रचालन के कारबार में लगे किसी अनिवासी के मामले में ''कारबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की बाबत ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिसमें ऐसी आय भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न हुर्इ समझी जाती है;

() लाभांशों के रूप में आय की बाबत ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिसमें ऐसा लाभांश कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान किया जाता है;

() ''पूंजी अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की बाबत ठीक पूर्ववर्ती मास का अंतिम दिन जिसमें पूंजी आस्ति अन्तरित की जाती है :

परन्तु विदेशी करेन्सी में संदेय उपखंड () से () में उल्लिखित आय की बाबत विनिर्दिष्ट तारीख और जिससे कर नियम 26 के अधीन स्रोत पर काटा गया है, वह तारीख होगी, जिससे अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित थी।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट कोर्इ बात उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड () में उल्लिखित आय की बाबत वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त की जाती है या लार्इ जाती है।

 

12. धारा 192(6) देखिए।

फ़ुटनोट