आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 49कक एक सांविधिक प्रपत्र है जो अनिवासी व्यक्तियों एवं विदेशी संस्थाओं द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) हेतु आवेदन करने के लिए विहित है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं या भारत में निगमित/पंजीकृत नहीं हैं, किन्तु जिनकी आय या लेन-देन अधिनियम के तहत कर योग्य हैं, भारतीय कर कानूनों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाना अपेक्षित है।
प्रासंगिक क़ानून
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139क
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 114
· प्रपत्र 49कक, गैर-निवासी व्यक्तियों और विदेशी संस्थाओं द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने हेतु विहित सांविधिक प्रपत्र है।
· यदि प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवंटन किसी विशिष्ट निर्धारण अधिकारी को सौंपा गया है, तो उस अधिकारी को प्रस्तुत करें, अन्यथा अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करें।
· निम्नलिखित अनिवासी व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रपत्र 49कक का उपयोग करके पैन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है:
• व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है
• एलएलपी जो भारत के बाहर पंजीकृत है
• भारत के बाहर निगमित कंपनी
• भारत के बाहर गठित या पंजीकृत फर्म
• भारत के बाहर गठित व्यक्तियों का संघ (न्यास)
• कोई अन्य संस्था जैसे एओपी (न्यास के अलावा), व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, या भारत के बाहर पंजीकृत कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
· प्रपत्र 49कक को आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2011 द्वारा पेश किया गया था, जो 1-11-2011 से प्रभावी है।
· आवेदन के साथ नियम 114(4) के अनुसार दस्तावेज़ होने चाहिए, जिनमें शामिल हैंः
• पहचान का प्रमाण (पीओआई)
• पते का प्रमाण (पीओए)
• जन्म तिथि का प्रमाण, जहां लागू हो
· लेन-देन की प्रकृति/आय के आधार पर भिन्न होता है, जिसमें सबसे प्रारंभिक समय सीमा प्रस्तावित लेन-देन से 7 दिन पहले (नियम 114खक के अनुसार) होती है।
श्रेणी
पैन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
मूल छूट सीमा से ऊपर कुल आय (या किसी अन्य निर्धारणीय व्यक्ति की आय) के साथ अनिवासी व्यक्ति
संबंधित मूल्यांकन वर्ष की 31 मई को या उससे पहले
एक वित्तीय वर्ष में ₹5 लाख से अधिक के टर्नओवर के साथ व्यवसाय/पेशे का संचालन करने वाले निवासी
वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व
अनिवासी को धारा 139(4क) (जैसे विदेशी धर्मार्थ न्यास) के तहत विवरणी दाखिल करना आवश्यक है
आय प्राप्त करने वाले अनिवासी जहां अध्याय XVII-ख के तहत कर कटौती योग्य है
नियम 114 खक के तहत निर्धारित लेन-देन में प्रवेश करने वाले अनिवासी
लेन-देन की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले
· पैन आवेदन ऑनलाइन https://onlineservices.proteantech.in/paam/endUserRegisterContact.html पर या किसी भी पैन नामित केंद्र पर ऑफलाइन दाखिल किया जाना है।
· पैन जारी न करने से निम्नलिखित परिणाम होते हैंः
• धारा 272कह के तहत जुर्मानाः रु. 10, 000