आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 16क एक प्रमाण पत्र है जो स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए एक कटौतीकर्ता (वेतन संबंधी कटौती के अलावा) द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अनुसार जारी किया गया है।
· आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 203
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 31
· जहां कहीं भी कर की कटौती किसी प्रावधान के अंतर्गत की गई है, जो धारा 192, धारा 194-झक, धारा 194-झख, धारा 194ड, धारा 194त एवं धारा 194ध (विशिष्ट व्यक्ति की दशा में) नहीं है, वहां कटौतीकर्ता द्वारा प्रपत्र 16क में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
· यह टीडीएस प्रमाणपत्र, ट्रेसस (टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली) की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। कटौतीकर्ता इन प्रमाणपत्रों को या तो डिजिटल हस्ताक्षर या हस्तलिखित हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रमाणित करेंगे।
· यह प्रमाणपत्र त्रैमासिक रूप से जारी किया जाना अनिवार्य है।
· प्रमाणपत्र में टीडीएस की राशि और उसके जमा का विवरण, चालान विवरण और रसीद क्रमांक सहित, स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए।
· वे सभी व्यक्ति जिन्होंने धारा 192, धारा 194-झक, धारा 194-झख, धारा 194ड, धारा 194त और धारा 194ध (विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में) को छोड़कर, किसी प्रावधान के तहत कर काटा है।
· प्रपत्र 16क को आखिरी बार आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 19-2-2013 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· तिमाही देय तिथियां इस प्रकार हैंः
• पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिए 15 अगस्त
• दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के लिए 15 नवंबर
• तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के लिए 15 फरवरी
• चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च, अगले वर्ष) के लिए 15 जून