सीआईटी (क) या आईटीएटी से अपील

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/05/2025

आयुक्त (अपील) के लिए अपील - कोई भी निर्धारिती या ई-कॉमर्स ऑपरेटर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने के आदेश से व्यथित है, सीआईटी (अपील) को अपील दायर कर सकता है। ऐसी अपील आयकर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सीआईटी (अपील) को अपील दायर की जानी चाहिए।

अपील निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से फॉर्म नंबर 3 में दायर की जाएगी:

क. डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से; या

ख. इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से

कोई अन्य दस्तावेज जिसे फॉर्म नंबर 3 के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, को भी उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें फॉर्म नंबर 3 प्रस्तुत किया गया है। सीआईटी (अपील) के लिए अपील रुपये के शुल्क के साथ की जाएगी। 1,000। प्रपत्र सं. 3 का सत्यापन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो समानीकरण लेवी के विवरण को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

आईटीएटी के लिए अपील - सीआईटी (अपील) के आदेश से व्यथित कोई भी निर्धारिती या ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है। इसी प्रकार यदि आयकर आयुक्त सीआईटी (अपील) द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति करता है, तो वह अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को निर्देशित कर सकता है। ऐसी अपील आयकर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा भी शासित होगी।

अपील निर्धारिती या ई-कॉमर्स ऑपरेटर या आयकर आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए। अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील फॉर्म नंबर 4 में दायर की जाएगी। यदि निर्धारिती द्वारा अपील दायर की जाती है, तो अपील का फॉर्म, अपील के आधार और सत्यापन फॉर्म को फॉर्म नंबर 4 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है। अपील अपीलीय न्यायाधिकरण रुपये के शुल्क के साथ होगा। 1,000।