भत्तों की करदेयता
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/07/2025
भत्तों की करयोग्यता
भत्ते वेतन के अतिरिक्त घटक होते हैं, जो कर्मचारियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले व्यय की पूर्ति हेतु नियमित रूप से प्रदान किए जाते हैं। भत्ते सामान्यतः वास्तविक व्यय की परवाह किए बिना निश्चित होते हैं और करयोग्य होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत, यह धारा 15 के अंतर्गत “देय” या “उपार्जन” आधार पर करयोग्य होता है, चाहे वह वेतन के अतिरिक्त दिया गया हो या वेतन के स्थान पर। तथापि, आयकर अधिनियम द्वारा कुछ छूटें प्रदान की गई हैं।
भत्तों के प्रकार
नियोजन की शर्तों, कार्यस्थल की परिस्थितियों या वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते प्रदान कर सकता है। इन भत्तों का उद्देश्य कर्मचारी को प्रतिकूल या चुनौतीपूर्ण कार्यस्थल में कार्य करने के लिए या उच्च जीवन-यापन लागत की क्षतिपूर्ति करना होता है।
किसी भत्ते को ‘वेतन’ शीर्ष के अंतर्गत करयोग्य माना जाता है, जब तक कि उसे अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से कर से विशेष रूप से मुक्त न किया गया हो। सामान्य भत्तों का कर उपचार निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होगा।
पूर्णतः करयोग्य भत्ते
| भत्ता | विवरण |
|---|---|
| महंगाई भत्ता | महंगाई भत्ता बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हेतु कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। |
| ओवरटाइम भत्ता | अतिरिक्त समय तक कार्य करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता। |
| नगर प्रतिपूरक भत्ता | महानगरों में उच्च जीवन-यापन लागत की क्षतिपूर्ति हेतु नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता। |
| दृष्टिहीन/बधिर एवं मूक/अस्थि-अपंग कर्मचारी को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को दिया गया परिवहन भत्ता | निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आवागमन के लिए कर्मचारी को दिया गया परिवहन भत्ता पूर्णतः करयोग्य है। हालाँकि, दृष्टिहीन/बधिर एवं मूक/अस्थि-अपंग कर्मचारियों के मामले में प्रति माह रु. 3,200 तक की छूट प्रदान की जाती है। |
| चिकित्सा भत्ता, टिफिन भत्ता, सेवक भत्ता आदि भी धारा 15 के अंतर्गत करयोग्य हैं। |
आंशिक रूप से करयोग्य भत्ते
| विवरण | छूट |
|---|---|
| नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को किराये के मकान की लागत वहन करने हेतु दिया गया गृह किराया भत्ता। [धारा 10(13A)] (नोट देखें) |
निम्नलिखित तीन राशियों में से न्यूनतम:
|
| किसी परिवहन प्रणाली में कार्यरत कर्मचारी को, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के लिए दिया गया परिवहन भत्ता, बशर्ते कि उसे दैनिक भत्ता प्राप्त न होता हो | ऐसे परिवहन भत्ते का 70% या रु. 10,000 प्रति माह, जो भी कम हो। |
| बाल शिक्षा भत्ता – अधिकतम दो बच्चों की ट्यूशन फीस की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता। | अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा रु. 100 प्रति माह तक |
| छात्रावास भत्ता – अधिकतम दो बच्चों के छात्रावास व्यय की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता। | अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा रु. 300 प्रति माह तक |
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कार्यालयी कर्तव्य भत्ते
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ये भत्ते वास्तव में प्राप्त भत्ते या रोजगार के कर्तव्यों के लिए किए गए वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक कर से मुक्त होते हैं। |
| विशेष प्रतिपूरक भत्ता (पर्वतीय क्षेत्र) | रु. 300 प्रति माह से रु. 7,000 प्रति माह तक |
| सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, अशांत क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता | रु. 200 प्रति माह से रु. 1,300 प्रति माह तक |
| जनजातीय क्षेत्र / अनुसूचित क्षेत्र / एजेंसी क्षेत्र भत्ता | रु. 200 प्रति माह तक |
| प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ता | रु. 2,600 प्रति माह तक |
| प्रतिपूरक संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता | रु. 1,000 प्रति माह तक |
| आतंकवाद निरोधी भत्ता | रु. 3,900 प्रति माह तक |
| भूमिगत भत्ता | रु. 800 प्रति माह तक |
| उच्च ऊँचाई भत्ता |
a) रु. 1,060 प्रति माह तक (9,000 से 15,000 फीट की ऊँचाई के लिए) b) रु. 1,600 प्रति माह तक (15,000 फीट से अधिक ऊँचाई के लिए) |
| विशेष प्रतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड क्षेत्र भत्ता | रु. 4,200 प्रति माह तक |
| द्वीप ड्यूटी भत्ता (अंडमान एवं निकोबार / लक्षद्वीप) | रु. 3,250 प्रति माह तक |
नोट: गृह किराया भत्ता
गृह किराया भत्ता (HRA) की छूट तभी अनुमन्य होगी, जब कर्मचारी द्वारा अधिभोगित आवास उसके स्वामित्व में न हो और वह वास्तव में उस आवास के लिए किराया अदा करता हो।
इस उद्देश्य के लिए ‘वेतन’ में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन का हिस्सा हो) तथा कमीशन शामिल होगा।
छूट केवल उस अवधि के लिए अनुमन्य होगी, जिसके दौरान कर्मचारी किराये के मकान में निवास करता है। यदि किराया व्यय वेतन के 10% से कम है, तो HRA के लिए कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

